अब तक केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्यों में सूचना आयुक्त हुआ करते थे जो कि सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, अब संशोधन के बाद सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा कि लोग इस लोकतंत्र में जिस तरह की सूचना चाह रहे हैं, जिनकी उन्हें